देव भूमि विचार मंच के बैनरतले उत्तरकाशी में महापंचायत की तैयारी पूरी
हिंदूवादी नेता टी राजा के भी शामिल होने की सूचना ।।
उत्तरकाशी में बीते तीन महीनों से मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
देव भूमि विचार मंच की ओर से रविवार को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ होने वाली महापंचायत में हिंदूवादी नेता टी राजा के शामिल होने की खबर है। वहीं आंदोलन की कमान इस बार “देव भूमि विचार मंच ” ने संभाली है। बता दें कि 17 नवम्बर को मंच के जिला संयोजक
विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री कीर्ति सिंह महर को ” देवभूमि विचार मंच” के संयोजक मनोनीत किया गया था।
एक दिसम्बर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित महापंचायत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है इसमें सैकड़ों लोग
गंगा घाटी -यमुनाघाटी से शामिल होने का अनुमान है।
महापंचायत में उत्तरकाशी में अवैध भवन पर चल रही धार्मिक गतिविधियों के विरोध में लब जेहाद,लैंड जेहाद व अवैध अतिक्रमण,और बाहरी राज्यों व जेहादी मानसिकता के लोगों का जांच की जाए और गांव-गांव में फेरीवालों, कबाड़ियों का विरोध किया जाना भी प्रस्तावित है।
भड़काऊ भाषण पर रोक, रैली की भी अनुमति नहीं।।
एक दिसम्बर को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में देवभूमि विचार मंच की ओर से प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति उपजिलाधिकारी भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला ने सशर्त देदी है।
उपजिलाधिकारी भटवाड़ी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महापंचायत को लगभग दो दर्जन शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। इनमें भड़काऊ भाषण न करने, रैली निकालने की भी अनुमति नहीं, ट्रैफिक बाधित नहीं करने, शांति व्यवस्था कायम रखने सहित अन्य शर्तें शामिल हैं।
जिले में पहुंची अतिरिक्त पुलिस बल , चप्पे-चप्पे पर रहेंगे जवान तैनात : एसपी।।
पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर की शांति बनाए रखने की अपील।।
उत्तरकाशी : उत्तरकाशी में बीते 24 अक्टूबर को हुये बवाल के बाद
चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
जिले की नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने बताया कि महापंचायत को जिला प्रशासन द्वारा क कंडीशन शर्त दी है।
शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अन्य जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई थी वह मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि महापंचायत के दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
वहीं शनिवार दोपहर बाद पुलिस उपाधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में की अपील की।
दरअसल, गत रविवार को जिला मुख्यालय स्थित मस्जिद के खिलाफ देव भूमि मंच के बैनर तले हिंन्दु संगठन उत्तरकाशी में महापंचायत करने जा रहे हैं ।
महापंचायत ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल को एसपी ने किया बीफ्र।।
डायवर्ट रहेगा उत्तरकाशी शहर का यातायात
उत्तरकाशी: रविवार को उत्तरकाशी में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर पुलिस मुस्तैद है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक ने जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने को पुलिस ड्यूटी एवं यातायात प्रबंधन की समीक्षा कर सुरक्षा के इंतजामों का जायजा भी लिया है। ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल को कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित जरुरी दिशा-निर्देश एवं हिदायतें दी गयी। पुलिस ने सम्पूर्ण क्षेत्र को 7 जोन तथा 15 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है। पूरे कार्यक्रम पर ड्रोन तथा कैमरों के माध्यम से सतर्क दृष्टि रखी जायेगी, चप्पे-चप्पे की निगरानी की जायेगी।
उत्तरकाशी शहर का डायवर्ट रहेगा यातायात।।
महापंचायत के दृष्टिगत पुलिस ने सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरकाशी शहर के यातायात को डायवर्ट किया गया है। उत्तरकाशी शहर के अंदर यातायात को प्रतिबंधित किया गया है।
धरासू की तरफ से उत्तरकाशी आने वाले यातायात को मनेरा बाईपास तिराह से डायवर्ट किया गया है। उक्त यातायात के लिए पार्किंग की व्यवस्था जोशियाड़ा ट्रक यूनियन व इंद्रावती पार्किंग में की गयी है।
साल्ड, ज्ञानसू की तरफ से आने वाले वाहन गैस गोदाम तिराह से डायवर्ट किये गये हैं, पार्किंग की व्यवस्था ट्रक यूनियन पार्किंग जोशियाड़ा में की गयी है।
मानपुर से आने वाला यातायात इंद्रावती पार्किंग में पार्क होगा।
उधर भटवाडी की तरफ से आने वाले यातायात को तेखला पुल से डायवर्ट किया गया है तथा पार्किंग की व्यवस्था इंद्रावती पार्किंग में की गयी है।
सर्विस बसों को ट्रक यूनियन पार्किंग तक आने दिया जायेगा।
भटवाड़ी टैक्सी यूनियन के वाहनों को भटवाडी टैक्सी स्टैण्ड तक आने की परमिशन रहेगी।
गैस गोदाम बैरियर, भटवाड़ी तिराह, तिलोथ कट बैरियर से समस्त वाहन बाजार क्षेत्र में वर्जित रहेंगे।
स्थानीय लोग सुविधानुसार अपने निकटवर्ती पार्किंग स्थल पर वाहन को पार्क कर बाजार में पैदल आवागमन करेंगे।
मेडिकल इमर्जेंसी वाहन को छोड़कर उक्त यातायात प्लान सभी वाहनों पर लागू रहेगा।
शनिवार प्रातः से लागू है धारा 163
उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के में जिला प्रशासन ने महापंचायत से पूर्व विवादित ढांचा/ मस्जिद माहौला में के 50 मीटर तक रैली को हेड स्पीच आदि पर प्रतिबंध लगाकर धारा 163 लागू कर दिया गया है।
उपजिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इस धारा के प्रभावी होने से पांच और पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने और सभा व जुलूस प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध प्रभावी है।
सूत्रों की मानें तो जिला प्रशासन ने महापंचायत के मध्य नजर जिला मुख्यालय में तीन जोन में बांट है और उन में सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्त की गई है।