दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा



चमोली:20 हजार अर्थदंड से दंडित
चिकित्सक सहित 10 गवाह न्यायालय में हुए प्रस्तुत
7 वर्षीय बालिका के साथ हुआ था दुष्कर्म
शेखर रावत
चमोली के जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है । अर्थ दंड जमा न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा और भुगतानी पड़ेगी ।
जोशीमठ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 25 जून 2024 को
एक 7 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था । जिस में
नेपाली मूल की 7 वर्षीया पीड़िता के साथ पड़ोस में रहने वाले बिहार के एक मजदूर द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ कई दिनो तक गलत काम करता रहा। मामला दर्ज होने पर
पुलिस द्वारा मजदूर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था ।

Vo – विशेष लोक अभियोजक पोक्सो मोहन पंत ने बताया कि जोशीमठ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेपाली मूल की 7 वर्षीया पीड़िता के साथ पड़ोस में रहने वाले बिहार के एक मजदूर द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया गया तथा किसी को न बताने की धमकी दी गई थी। 25 जून 2024 को पीड़िता की माता जब पीड़िता को नहला रही थी तो उसने उक्त समय पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में सूजन देखी । इस बारे में पीड़िता की मां ने पीड़िता से जानकारी ली गई। पीड़िता के द्वारा घटना बारे में बताए जाने पर पीड़िता की माता द्वारा कोतवाली जोशीमठ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस द्वारा विवेचना कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में 10 गवाह अपने समर्थन में पेश किए गए । डॉक्टर द्वारा पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर सूजन पाई गई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई गवाही पर विश्वास कर विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को दुष्कर्म के आरोप में सिद्ध पाया है।
आज विशेष सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है । अर्थ दंड जमा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त करवास की सजा भगतनी होगी ।

