राजनीतिक दलों को निर्वाचन व्यय लेखन हेतु निर्धारित रेट चार्ट दी गई जानकारी।
Information given to political parties regarding fixed rate chart for recording election expenses.
नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 को लेकर अपर जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, सहायक व्यय प्रेक्षक और गठित लेखा टीम के प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिसमें निर्वाचन व्यय लेखन हेतु प्रचलित बाजार दरों पर तैयार निर्धारित रेट चार्ट की दरों पर चर्चा करते हुए सबकी सहमति ली गई।
बैठक में मुख्य कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी व्यय लेखा मामूर जंहा ने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का लेखा तैयार करने के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि 10 वार्ड तक की नगर पालिका अध्यक्ष के लिए व्यय सीमा अधिकतम 6 लाख तथा 10 वार्ड से अधिक की नगर पालिका में अध्यक्ष पद की व्यय सीमा 8 लाख निर्धारित है। नगर पालिका परिषद के वार्ड सदस्य के लिए व्यय सीमा 80 हजार निर्धारित है। इसी प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए अधिकतम व्यय सीमा 3 लाख तथा सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन में इससे अधिक व्यय करने वाले प्रत्याशियों को जीतने के बाद भी अयोग्य घोषित किया जाएगा।
मुख्य कोषाधिकारी ने सभी प्रत्याशियों को नामांकन की तिथि से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रत्येक दिन का व्यय विवरण तैयार करने के संबंध में भी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय विवरण हेतु निर्धारित रजिस्टर, जो निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, प्रत्याशी नामांकन वापसी के निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। निर्वाचन व्यय विवरण रजिस्टर को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर जिले के पंचस्थानी कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
बैठक में कांग्रेस के नगर महामंत्री मदन कोहली, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष अनूप रावत, भाजपा के नगर महामंत्री संदीप बर्त्वाल, कोषाधिकारी प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।