प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर एफडीए विभाग द्वारा मेडिकल स्टोरों का किया गया औचक निरीक्षण।




माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार, हाल ही में राजस्थान और मध्यप्रदेश में कफ सिरप सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया।इसी क्रम में औषधि निरीक्षक, हार्दिक भट्ट ने मेडिकल स्टोर मालिकों को निर्देशित किया कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा न दी जाए।
साथ ही दो वर्ष से कम आयु के बच्चों में इन दवाओं का सामान्य उपयोग पूर्णतः अनुशंसित नहीं है। उन्होंने बताया कि अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी के निर्देशन में चमोली जिले में की गई छापेमारी के दौरान 04 कफ सिरप के नमूने एकत्रित किए गए हैं जिन्हें जाँच हेतु लैब भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

औषधि निरीक्षक, हार्दिक भट्ट ने बताया कि स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ आर राजेश कुमार ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को भारत सरकार की एडवाइजरी का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य सर्वोपरि है। इस संबंध में औषधि निरीक्षकों को चरणबद्ध तरीके से कफ सिरपों के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जाँच हेतु भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दोषपूर्ण या हानिकारक दवाओं को बाजार से तत्काल हटाया जा सके।