चमोली पुलिस का ‘ऑपरेशन लगाम’ शुरू: सार्वजनिक स्थानों पर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 11 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही



पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र उत्तराखण्ड के आदेशानुसार, चारधाम यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान ‘ऑपरेशन लगाम’ की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्ग और सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखना है।’ऑपरेशन लगाम’ के तहत, पुलिस विशेष रूप से सड़कों, नदियों के किनारे, कॉलेज/हॉस्टल के आसपास, और वाहनों में बैठकर शराब पीने, हुड़दंग मचाने, लड़ाई-झगड़ा करने, रैश ड्राइविंग, अवैध हूटर का उपयोग करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार द्वारा इस अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या शांति भंग करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इन निर्देशों के क्रम में, बीते दिन 7 जून, 2025 को जनपद पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन लगाम’ के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर लड़ाई-झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 11 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई और उन्हें भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई।
07 जून, 2025 को कर्णप्रयाग कोतवाली को सूचना मिली थी कि पंचपुलिया कर्णप्रयाग के पास कुछ यात्री सड़क पर लड़ाई-झगडा कर शान्ति व्यवस्था भंग कर रहे है। उक्त सूचना पर कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर यात्रियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। किन्तु वे नहीं माने जिसके पश्चात पुलिस द्वारा दोनों पक्षों में शामिल तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया। सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में तीनों के विरूद्ध पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त इसी मामले से यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा वाहन से संबंधित दस्तावेज पूरे न होने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ₹2500-₹2500 का संयोजन (शुल्क जुर्माना) भी वसूला।
नाम पता अभियुक्त-
1-जगजोत सिंह पुत्र धर्मेंद्र सिंह, निवासी ग्राम बड़ा चैन सिंह, थाना जीरा, जिला फिरोजपुर, पंजाब, उम्र 18 वर्ष।
2-जगजोत सिंह पुत्र परमिंदर सिंह, निवासी ग्राम डुनेक, थाना मोगा, जिला मोगा, पंजाब, उम्र 19 वर्ष।
3-भूपेंद्र सिंह पुत्र मालकित सिंह, निवासी ग्राम चरजक खुर्द, थाना कोट इसे खां, जिला मोगा, पंजाब, उम्र 35 वर्ष।


पुलिस टीम- उ0नि0 अजीत कुमार, अ0उ0नि0 भूपेंदर गोदियाल, कॉ0 दान सिंह, कॉ0 भगत।
दूसरे प्रकरण में कोतवाली कर्णप्रयाग को सूचना मिली कि कनखुल बैंड के पास कुछ स्थानीय लोगों व यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने विवाद को शांत का प्रयास किया गया। लेकिन दोनों पक्षों सुनने को तैयार नहीं थे। जिसके पश्चात दोनों पक्षों को कोतवाली लाया गया। जहाँ पुलिस ने प्रकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की, जाँच के उपरान्त सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने पर चार व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए भविष्य में ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी गयी।
नाम पता अभियुक्त-
1-रणजीत सिंह पुत् अजयब सिंह निवासी ग्राम पीपली थाना लोहिया जिला जालंधर पंजाब उम्र 22वर्ष।
2-बलजीत सिंह पुत्र बालविन्द्र सिंह निवासी उपरोक्त उम्र 25 वर्ष।
3-लखविंद्र सिंह पुत्र मेजर सिंह निवसी उपरोक्त उम्र – 23 वर्ष।
4-सुखमनप्रीत सिंह पुत्र पलवेन्द्र सिंह निवासी उपरोक्त उम्र करीब-24 वर्ष।
पुलिस टीम- 1-व0उ0नि0 संजय सिंह नेगी, अ0उ0नि0 भूपेंदर गोदियाल, कॉ0 दान सिंह, कॉ0 भगत।
हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए कुछ तीर्थयात्रियों के बीच गोविंदधाम में किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया। विवाद की सूचना मिलते ही, गोविंदधाम में तैनात चौकी घांघरिया पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को शांत कराने और मामले को सुलझाने का काफी प्रयास किया। हालांकि, लाख कोशिशों के बाद भी दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहे और आपसी विवाद को सुलझाने या समझने को तैयार नहीं हुए। स्थिति की गंभीरता और यात्रियों के सहयोग न करने को देखते हुए, पुलिस दोनों पक्षों को चौकी घांघरिया लाया गया। चौकी पर भी उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। जिसके पश्चात कानून व्यवस्था बनाए रखने और मामले में आवश्यक कार्यवाही करते हुए, पुलिस ने दोनों पक्षों के चार लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की गयी। दोनों पक्षों को पुलिस ने स्पष्ट हिदायत दी कि यात्रा के दौरान शान्ति व्यवस्था भंग करने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
नाम पता अभियुक्त-
1-सुखजिंदर सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह निवासी पटियाला उम्र 43 वर्ष।
2-जसनप्रीत पुत्र सुखजिंदर निवासी पटियाला उम्र 19 वर्ष।
3-राजेंद्र सिंह पुत्र छोटा सिंह निवासी पटियाला उम्र 40 वर्ष।
4-प्रिंस सिंह पुत्र राजेंदर सिंह निवासी पटियाला उम्र 19 वर्ष।