आयकर के दायरे में आने वाले पेंशनरो को आय का विवरण एवं छूट जमा/निवेश की धनराशि प्रमाण पत्र जमा करने के निर्देश जारी



























Instructions issued to pensioners coming under income tax to submit details of income and certificate of exemption deposit/investment amount.
मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने जनपद अंतर्गत कोषागार गोपेश्वर एवं उपकोषागार चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, पोखरी, गैरसैंण, थराली, देवाल, नारायणबगड़, तथा नन्दानगर से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को सूचित करते हुए कहा है कि जिन पेंशनरों की वर्ष 2024-2025 की कुल आय आयकर दायरे में आती है वे अनिवार्य रूप से अपनी आय का विवरण एवं छूट हेतु जमा/निवेश की धनराशि का प्रमाण-पत्र दिनांक 24 फरवरी, 2025 से पूर्व सम्बन्धित कोषागार अथवा उपकोषागार में जमा करा दें, ताकि आयकर में नियमानुसार छूट प्रदान की जा सके। पेंशनर अपनी पेंशन का वार्षिक विवरण विभागीय वेबसाइट IFMS के पोर्टल cts.uk.gov.in पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकते है। यदि पेंशनर देय आयकर को चालान से जमा करते हैं तो चालान की प्रति भी जमा करें। जो कर्मचारी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं वे अपनी पेंशन एवं वेतन की कुल आय पर आयकर आंगणन कर पेंशन भुगतान करने वाले कोषागार / उपकोषागार को इसकी सूचना प्रेषित करेंगें।
बताया कि निर्धारित तिथि तक आयकर विवरण सम्बन्धित कोषागार / उपकोषागार में जमा करने के उपरान्त ही माह फरवरी, 2025 की पेंशन आहरित की जायेगी।
