पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी से जुड़े मामले में किराएदार को बकाया किराया व क्षतिपूर्ति देने के निर्देश


देहरादून में किरायेदारी विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला, फ्लैट खाली करने के आदेश
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी से जुड़े मामले में किराएदार को बकाया किराया व क्षतिपूर्ति देने के निर्देश
देहरादून:
देहरादून में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी से जुड़े भवन किरायेदारी विवाद में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर जिला जज की अदालत ने किराएदार लक्ष्मण सिंह रावत को संबंधित फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि फरवरी 2021 के बाद किरायेदारी समाप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद किराएदार द्वारा फ्लैट पर कब्जा बनाए रखना अवैध है। कोर्ट ने किराएदार को ₹90,000 बकाया किराया अदा करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा अदालत ने 16 सितंबर 2021 के बाद से फ्लैट खाली करने तक ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति (डैमेज) देने का आदेश भी दिया है।
यह निर्णय किरायेदारी से जुड़े मामलों में एक अहम उदाहरण माना जा रहा है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध समाप्त होने के बाद संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना कानूनन गलत है।
