मतदान से 48 घंटे पहले थम जायेगा प्रचार
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत जनपद चमोली में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित अंतिम समय से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार-प्रसार समाप्त हो जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि जनपद चमोली में 24 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए 22 जुलाई की सायं 5 बजे के बाद कोई भी प्रचार गतिविधि नहीं की जा सकेगी। इसी प्रकार, 28 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए 26 जुलाई की सायं 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में किसी प्रकार का चुनाव प्रचार, जनसभा, जुलूस आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति प्रचार करता हुआ पाया जाता है तो यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
