अलर्ट: ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी, सियासी रैलियों पर भी लगी रोक
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन तमाम बदलाव हैं।
राज्य के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान आनलाईन क्लास के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी। शॉपिंग मॉल जिम सैलून 50 परसेंट की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शादी ब्याह और शव यात्रा में भी 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार सीमित संख्या कर दी गई है।
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 16 जनवरी तक बन्द रहेंगे।
राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।
इसके अलावा राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।
होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
वहीं बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination (दोनो डोज) का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
बता दें कि देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा, उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।