उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर महापंचायत शुरू,हिन्दुवादी नेताओं का लगा जमावड़ा
हिन्दू संगठनों की महापंचायत दीप प्रज्जवलित कर हनुमान चालीसा पाठ के साथ शुरू हो गया है। रामलीला मैदान उत्तरकाशी में प्रस्तावित महापंचायत शुरू हो गई । 6 महिनों से चल रहा मस्जिद विवादित
उत्तरकाशी में बीते छ महीनों से मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
पहले संयुक्त सनातन हिन्दू संगठनों ने आन्दोलन की कमान संभाली लेकिन 24 अक्टूबर को जन आक्रोश रैली के दौरान हुए पत्थराव के बाद पुलिस लाठीचार्ज में नौ पुलिस कर्मी सहित 27 प्रर्दशनकारी घायल हो गए थे। उसके पश्चात आन्दोलन को धार देने के लिए 17 नवम्बर को भूमि विचार मंच के जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री कीर्ति सिंह महर को ” देवभूमि विचार मंच” के संयोजक मनोनीत किया गया था। मंच ने निर्णय लिया कि था कि आगामी एक दिसम्बर को रामलीला मैदान उत्तरकाशी में देव भूमि विचार मंच की विवादित ढांचा/ मस्जिद के खिलाफ हिन्दू संगठनों की महापंचायत आहूत की जायेगी।
महापंचायत में उत्तरकाशी में अवैध भवन पर चल रही धार्मिक गतिविधियों के विरोध में लब जेहाद,लैंड जेहाद व अवैध अतिक्रमण,और बाहरी राज्यों व जेहादी मानसिकता के लोगों का जांच की जाए और गांव-गांव में फेरीवालों, कबाड़ियों का विरोध किया जा रहा है ।
क्या है उत्तरकाशी मस्जिद विवाद
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में करीब 35 साल पुरानी टांचा/मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। ये विवाद तब बढ़ गया, हिन्दू संगठनों द्वारा 24 अक्टूबर को विवादित ढांचा/ मस्जिद के प्रशासन के खिलाफ जनाक्रोश रैली आयोजित की थी। रैली के दौरान तनाव हो गया था। पुलिस ने कुछ नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
बाइट ..सुकेश नोटियाल।
उत्तरकाशी के बाड़ाहाट इलाके में स्थित इस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1969 में हुआ था। एक निजी भवन के लिए 4 नाली और 15 मुठ्ठी भूमि का सौदा एक समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय के सात लोगों को बेचे जाने के साथ किया गया था। वर्ष 2005 में इस भूमि का दाखिल-खारिज किया गया, जिससे यह कानूनी विवाद में आ गई।
14 अगस्त 2024 में हिन्दू संगठनों ने इस ढांचे/ मस्जिद को अवैध बताकर जिला प्रशासन से इसके निर्माण को लेकर आरटीआई में जानकारी मांगी थी।उसी के बाद विवाद बढ़ता चला गया।
शनिवार प्रातः से लागू है धारा 163
उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के में जिला प्रशासन ने महापंचायत से पूर्व विवादित ढांचा/ मस्जिद माहौला में के 50 मीटर तक रैली को हेड स्पीच आदि पर प्रतिबंध लगाकर धारा 163 लागू कर दिया गया है।
उपजिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इस धारा के प्रभावी होने से पांच और पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने और सभा व जुलूस प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध प्रभावी है।
सूत्रों की मानें तो जिला प्रशासन ने महापंचायत के मध्य नजर जिला मुख्यालय में तीन जोन में बांट है और उन में सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्त की गई है।