नव-नियुक्त प्रशासकों पर लटकी तलवार,17 दिसंबर को नैनीताल हाईकार्ट जनहित में करेगा निर्णय



























चमोली-सूबे में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायतों निर्वाचितों के कार्यकाल पूर्ण होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष, व्लॉक प्रमुख,व प्रधानों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। लेकिन प्रसाशकों की नियुक्त का सीधे तौर पर प्राविधान न होने को लेकर एक जनहित याचिका नैनीताल हाईकार्ट में दर्ज की गई है। जिसमें प्रदेश में जनप्रतिनियों के प्रसाशक बनाये जाने पर आपित्त दर्ज की गई है। जिसकी सुनवाई की तारिख 17 दिसंबर रखी गई है। अपीलकर्ता ने आपित्त दर्ज की है कि जनप्रतिधियों को सीधे तौर पर कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रसाशक नही बनाया जा सकता है। कानून तौर पर जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल पूर्ण होने पर अगला चुनाव पूर्ण होने तक जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी प्रशासक नियुक्ति का प्राविधान है लेकिन राज्य सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों,व्लॉक प्रमुखों व प्रधानों को सीधे तौर पर प्रसाशक नियुक्ति किया है।
गौरतलब है कि जन प्रतिनिधियों को प्रसाशक बनाये जाने से पहले धन के लेनदेन की बात भी चर्चा में है। अब देखना यह होगा कि 17 तारिख को नैनीताल हाईकार्ट द्वारा जनहित में क्या फैसला लिया जाता है।
