प्रचार में लगे बाहरी व्यक्ति मतदान से 48 घंटे पूर्व निकाय छोड दें।

Outsiders engaged in campaigning should leave the body 48 hours before voting.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने की सार्वजनिक सूचना जारी।


जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए बताया कि जनपद चमोली की 04 नगर पालिका परिषद और 06 नगर पंचायतों में 23 जनवरी 2025 को अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए मतदान संपन्न कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 21 जनवरी,2025 की सायं 5 बजे चुनाव प्रचार में लगा कोई भी व्यक्ति जो उस निकाय का निवासी या मतदाता नहीं है, संबंधित निकाय को छोड देंगे। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रकाश में आने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 और अन्य विधियों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।