कृषि मंत्री ने नर्सरी एक्ट के लिए पत्रावली तैयार करने के दिए निर्देश
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने निर्देश दिये कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित एजेन्डा से सम्बन्धित लम्बित कार्यो को जल्द पूरा किया जाय। नर्सरी एक्ट के सम्बन्ध में शासन के लिए पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिये गये। नर्सरी एक्ट उत्तराखण्ड अधिनियम 2020 में प्रकाशित किया गया था। जिसमें फल पौधशाला नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे किसानों को गुणवत्ता युक्त पौध प्राप्त होगा। एक्ट के उल्लंघन पर सजा का प्राविधान होगा। जनपद टिहरी गढवाल के गजा नामक स्थान पर माली प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी। 6 न्याय पंचायतों और टिहरी जनपद के 9 विकासखण्डों के अल्प शिक्षितों को माली प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ।राजकीय उद्यानों के अन्तर्गत 93 बंजर बने बागीचों को 3 श्रेणी में ए बी सी बांटा जायेगा। ए श्रेणी को विभागीय स्तर पर बी श्रेणी को शार्ट टर्म लीज और सी श्रेणी को लीज पर दिया जायेगा।
लम्बित प्रकरण निस्तारण के लिए अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट में लाया जाय। मधुग्राम के अन्तर्गत एकीकृत आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्रामों में से ही प्रत्येक जनपद के किसी एक न्याय पंचायत का चयन किया जायेगा और न्याय पंचायत क्लस्टर के रूप में 500 लाभार्थीयों को मौनगृह और मौनवंश 80 प्रतिशत सब्सिडी दिया जायेगा। इस योजना में 13 जनपदों की 6500 कास्तकारों, मौनपालकों को लाभान्वित किया जायेगा। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव को वर्षिक व्यय आकलन करते हुए नई मांग प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।
