February 3, 2025

समान नागरिक संहिता कानून की जनजागरूता के लिए जिलाधिकारी चमोली ने दिए अधिकारियों को निर्देश।

   

uniform civil code law District Magistrate Chamoli gave instructions to the officers for public awareness.

 

जिला कार्यालय सभागार में समान नागरिक संहिता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आम जनमानस को जागरूक करने के लिए जिला कार्यालय, तहसीलों एवं ब्लॉक कार्यालयों सहित नगर निकायों के प्रमुख स्थानों पर यूसीसी के होर्डिंग्स लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आवेदकों को हर सम्भव सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए।
कहा कि 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो गयी है। यूसीसी में सभी धर्म, समुदाय के सामाजिक अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करते हुए उनमें एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। संहिता उत्तराखण्ड के उन निवासियों पर भी लागू होगी जो नियमावली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के बाहर निवास करते हैं या उनमें से कोई एक उत्तराखण्ड का निवासी हो।
कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता में विवाह, विवाह विच्छेद, सहवासी संबंध के पंजीकरण की अनिवार्यता व उसकी प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ ही यूसीसी के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के दण्डात्मक परिणामों के बारे बताया गया। बताया कि 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण कराना होगा। यूसीसी लागू होने से पहले हुई शादी का पंजीकरण कराने के 6 माह का समय तथा यूसीसी लागू होने के बाद हुई शादी में 2 माह के अन्दर विवाह का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण ऑफलाइन या पोर्टल/सीएससी के माध्यम से किया जा सकता है। सामान्य सेवा के तहत फीस 250 तथा तत्काल सेवा में 2500 रखी गयी है। निर्धारित समय अवधि के पश्चात विलम्ब शुल्क लगेगा।
नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे, सब रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण का आवेदन प्राप्त कर आवेदन में दिए गए अथवा अपलोड किए गए अभिलेखों की प्रमाणिकता की जांच कर पंजीकरण कर्ता के माता -पिता, अभिभावक, साक्षी और धर्मगुरुओं के नाम, पते, फोन नम्बर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ साथ पूर्व एवं वर्तमान रिलेशन या सहवासी संबंध आदि की जांच करेंगे। सब रजिस्ट्रार आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर विवाह का पंजीकरण या आवेदन अस्वीकृति आदेश जारी कर सकता है त्वरित सेवा में यह समय सीमा तीन दिन होगी।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी एसके पाण्डेय, चन्द्रशेखर वशिष्ठ तथा अबरार अहमद सहित सभी ईओ व वीपीडीओ उपस्थित रहे।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सोशल मीडिया वायरल

error: Content is protected !!