October 17, 2026

आपदा की स्थिति में मतदान तिथियों में होगा परिवर्तन।

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जनपद चमोली में आपदा की स्थिति में मतदान की तिथियों में परिवर्तन किया जाएगा। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सफल संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसके तहत मतदान क्षेत्र में आपदा, भारी वर्षा, भूस्खलन या किसी अन्य प्राकृतिक अथवा मानवीय कारण से निर्धारित तिथि को मतदान करवाना संभव न होने की स्थिति में, ऐसे मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार आपदा के चलते मतदान न होने पर प्रथम चरण का मतदान पूर्व निर्धारित तिथि 24 जुलाई को न होने की स्थिति में पुनः मतदान 28 जुलाई, को कराया जाएगा। जबकि द्वितीय चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि 28 जुलाई को मतदान बाधित होने पर पुनः मतदान 30 जुलाई को करवाया जाएगा। पुनः मतदान का समय प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। आयोग की ओर से मौसम की स्थिति पर विशेष निगरानी रखने और भारी वर्षा और आपदा की संभावना वाले क्षेत्रों की शीघ्र पहचान कर वहाँ पुनः मतदान की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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