November 5, 2026

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पोखरी पुलिस का जागरूकता कार्यक्रम

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चमोली:थाना पोखरी पुलिस द्वारा राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज पोखरी में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निषेध, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को उनके अधिकारों और कानून में दिए गए प्रावधानों की जानकारी दी गई।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने छात्राओं को न्यायपालिका द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए सशक्त कानूनों से अवगत कराया। बताया गया कि सरकारी, अर्धसरकारी एवं निजी संस्थानों—जैसे स्कूल और कॉलेज—में कार्यरत महिलाओं के कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को कानूनन अपराध माना गया है।
पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का अनुचित स्पर्श, यौन संबंध के लिए दबाव बनाना, अश्लील सामग्री दिखाना, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना तथा किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार, जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचे, अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है।
कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होने पर निर्भीक होकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित करना रहा।


इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका विजय लक्ष्मी रावत, प्रवक्ता पूनम रानी नेगी, अध्यापिका रेखा रावत, उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह, अपर उपनिरीक्षक दिलबर सिंह नेगी, महिला होमगार्ड किरण पोखरियाल एवं आरक्षी भरत सिंह सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहे।

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