उत्तराखंड में 19 अक्टूबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, शादी समारोह में इतने लोग होंगे शामिल
उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू दो हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया है। कोविड कर्फ्यू को बढ़ाकर 19 अक्टूबर तक कर दिया गया है। दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। कोरोना रिपोर्ट के बिना बाहर से आने वाला की उत्तराखंड में नो एंट्री रहेगी। पूर्व की जारी गाइडलाइन में निर्धारित शर्तों को ही यथावत रखा गया है। मुख्य सचिव डा. सुखविंदर सिंह संधु ने यह आदेश जारी किए हैं।
Covid Restriction SOP -5 to 19 Oct 2012
मुख्य सचिव संधु ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को आर.टी.पी.सी.आर. नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने के साथ कोविड के सभी नियमो का पालन करना होगा।
शादी-समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्य बाध्यता को खत्म कर दिया है। खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन की दो डोज लगा ली हैं वे इसके प्रमाण पत्र के आधार पर शामिल हो सकेंगे, जबकि एक डोज वैक्सीन वालों को आरटीपीसीआर की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता अभी बरकरार रखी है। हालांकि समारोह में क्षमता के 50 फीसदी मेहमानों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी ।